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भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य | Article 51A Explained in Hindi | Samvidhan Part IVA

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भारत का संविधान न केवल नागरिकों को अधिकार देता है, बल्कि उनसे कुछ कर्तव्यों की अपेक्षा भी करता है। इसी उद्देश्य से 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से Part IVA को जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 51A के अंतर्गत नागरिकों के 11 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। यह भाग हमें यह याद दिलाता है कि स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। --- ✍️ अनुच्छेद 51A: मूल कर्तव्यों की सूची हर भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह— 1. संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 2. स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को संजोकर रखे और उनका पालन करे। 3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। 4. देश की रक्षा करे और जब आवश्यक हो, उसमें राष्ट्रीय सेवा दे। 5. भारत के सभी लोगों में समरसता और भाईचारे की भावना विकसित करे, जो धार्मिक, भाषाई, प्रांतीय और वर्गीय विभेदों से परे हो; स्त्रियों के प्रति गरिमा का भाव रखे। 6. प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे जिसमें वन, झील, नदियाँ और वन्यजीव शामिल हैं, और प्राणियों के...