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भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य | Article 51A Explained in Hindi | Samvidhan Part IVA

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भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की भूमिका: अनुच्छेद 51A का व्यापक विश्लेषण भारत का संविधान दुनिया के सबसे व्यापक और लोकतांत्रिक संविधानों में से एक है। यह न केवल नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, और अभिव्यक्ति जैसे मौलिक अधिकार देता है, बल्कि नागरिकों से कुछ बुनियादी कर्तव्यों (Fundamental Duties) की भी अपेक्षा करता है। बहुधा अधिकारों की चर्चा होती है, लेकिन कर्तव्यों की जानकारी और पालन उतना ही ज़रूरी है। इसी विचारधारा को सशक्त करने के लिए वर्ष 1976 में, आपातकाल के दौरान, 42वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में Part IVA और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। इसके तहत प्रत्येक नागरिक के लिए 11 मूल कर्तव्यों की व्याख्या की गई। --- 🏛️ अनुच्छेद 51A – नागरिकों के 11 मूल कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार, हर भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह: 1. संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे हमारे संविधान, राष्ट्रीय प्रतीकों, और संस्थाओं का सम्मान करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। यह केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और गरिमा का प्रतीक है। उदाहरण: स्कूलों में बच्चों को रा...