अनुच्छेद 2 भारतीय संविधान: नए राज्यों का प्रवेश, सुप्रीम कोर्ट निर्णय और ऐतिहासिक घटनाएं
हमारा संविधान, हमारी पहचान – भाग 10 अनुच्छेद 2: भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज़ भर नहीं है, बल्कि यह हमारे राष्ट्र की आत्मा और पहचान है। इसमें न केवल नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लेख है, बल्कि यह भी स्पष्ट किया गया है कि भारत का संघ किन रूपों में विस्तारित होगा और किस प्रकार नए राज्य उसमें शामिल हो सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 2 इसी प्रक्रिया की आधारशिला है। यह अनुच्छेद भारत की भौगोलिक और राजनीतिक एकता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाता है। --- अनुच्छेद 2 का शाब्दिक अर्थ और संवैधानिक उद्देश्य संविधान का अनुच्छेद 2 कहता है: "संसद, विधि द्वारा, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी।" इस अनुच्छेद के दो मुख्य उद्देश्य स्पष्ट होते हैं: 1. संघ में नए राज्यों का प्रवेश – यदि कोई बाहरी क्षेत्र, जो भारत का हिस्सा नहीं था, भारत में शामिल होना चाहता है, तो संसद उसे स्वीकार कर सकती है। 2. नए राज्यों की स्थापना – यदि किसी विशेष परिस्थिति में नया राज्य...