Article 12 & 13 of Indian Constitution in Hindi: मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और न्यायिक समीक्षा


हमारा संविधान, हमारी पहचान – 16

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 और 13: मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की नींव

भारतीय संविधान का भाग 3 नागरिकों को मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) प्रदान करता है, जो लोकतंत्र की आत्मा हैं। यह अधिकार व्यक्ति को राज्य के अत्याचार और अन्याय से बचाने के लिए दिए गए हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि "राज्य" किसे कहते हैं और मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बनाए गए कानूनों का क्या होगा?"

इसी सवाल का जवाब संविधान के अनुच्छेद 12 और 13 देते हैं। ये अनुच्छेद मौलिक अधिकारों की व्याख्या करने और उन्हें संरक्षित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि अनुच्छेद 12 और 13 क्या कहते हैं, इनके पीछे का उद्देश्य क्या है, और न्यायपालिका ने इनके बारे में क्या व्याख्या दी है।


अनुच्छेद 12: "राज्य" की परिभाषा

संविधान के अनुच्छेद 12 में "राज्य" शब्द की परिभाषा दी गई है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि मौलिक अधिकारों का पालन करने और उनका उल्लंघन न करने की जिम्मेदारी किन संस्थाओं की है।

अनुच्छेद 12 के अनुसार "राज्य" में कौन-कौन आता है?

1. केंद्र सरकार और राज्य सरकारें – भारत सरकार और सभी राज्यों की सरकारें।
2. संसद और राज्य विधानमंडल – संसद (लोकसभा और राज्यसभा) और राज्यों की विधानसभाएँ।
3. स्थानीय निकाय – नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत और अन्य प्रशासनिक इकाइयाँ।
4. सरकार द्वारा नियंत्रित निकाय और संस्थाएँ – वे संगठन जो सरकार के अधीन या उसके नियंत्रण में आते हैं, जैसे कि:

  • भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)
  • भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI)
  • सरकारी विश्वविद्यालय और कॉलेज
  • सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs)

अनुच्छेद 12 का महत्व

  • मौलिक अधिकारों की सुरक्षा: अनुच्छेद 12 यह सुनिश्चित करता है कि सरकार और उसकी एजेंसियाँ किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करें।
  • संवैधानिक उपचार: यदि कोई सरकारी संस्था मौलिक अधिकारों का हनन करती है, तो नागरिक अनुच्छेद 32 और 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं।
  • सरकारी संस्थानों पर जिम्मेदारी: यह अनुच्छेद सरकारी संस्थानों को यह याद दिलाता है कि वे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बने हैं, न कि उन्हें दबाने के लिए।

अनुच्छेद 13: मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता

संविधान का अनुच्छेद 13 यह सुनिश्चित करता है कि मौलिक अधिकारों के खिलाफ कोई भी कानून अमान्य (Void) होगा। यह मौलिक अधिकारों को सर्वोच्च बनाता है और न्यायपालिका को यह अधिकार देता है कि वह असंवैधानिक कानूनों को खत्म कर सके।

अनुच्छेद 13 के प्रमुख बिंदु

1. पूर्व-प्रचलित कानून (Pre-Constitution Laws) का प्रभाव

संविधान लागू होने से पहले भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान कई कानून बनाए गए थे। अनुच्छेद 13(1) के अनुसार, यदि कोई ऐसा कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वह स्वतः शून्य (Void) हो जाएगा।

🔹 उदाहरण:

  • राजद्रोह कानून (Section 124A IPC) – इस कानून की संवैधानिक वैधता पर हमेशा बहस होती रही है क्योंकि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) को सीमित करता है।
  • अस्पृश्यता उन्मूलन कानून (Untouchability Abolition Act, 1955) – यह कानून इसलिए बनाया गया क्योंकि अस्पृश्यता मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 17) के खिलाफ थी।

2. नए कानूनों की संवैधानिकता

अनुच्छेद 13(2) कहता है कि कोई भी नया कानून, जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध होगा, वह असंवैधानिक (Unconstitutional) घोषित किया जाएगा।

🔹 उदाहरण:

  • यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाए जो स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 19) को पूरी तरह खत्म कर दे, तो वह कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।
  • ADM जबलपुर केस (1976) में सरकार ने आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया था। बाद में इसे गलत माना गया और "मानव गरिमा" को मौलिक अधिकारों का हिस्सा घोषित किया गया।

3. न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review)

अनुच्छेद 13 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह शक्ति देता है कि वे किसी भी कानून की संवैधानिकता की समीक्षा करें।

🔹 महत्वपूर्ण फैसले:

  • केशवानंद भारती केस (1973): इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की मूल संरचना (Basic Structure) को बदला नहीं जा सकता।
  • गोलकनाथ केस (1967): सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में बदलाव नहीं कर सकती।

अनुच्छेद 12 और 13 का आपसी संबंध

अनुच्छेद 12 यह तय करता है कि कौन-कौन सी संस्थाएँ मौलिक अधिकारों को लागू करने की जिम्मेदारी रखती हैं।
अनुच्छेद 13 यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करे।

संक्षेप में, ये दोनों अनुच्छेद यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकार या कोई भी संस्थान नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करे।


निष्कर्ष: संविधान की आत्मा की रक्षा

भारतीय संविधान का उद्देश्य हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय देना है। अनुच्छेद 12 और 13 यह सुनिश्चित करते हैं कि:
कोई भी सरकारी संस्था नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन न करे।
असंवैधानिक कानूनों को अदालतें रद्द कर सकती हैं।
संविधान का मूल ढांचा सुरक्षित रहे।

आज, जब सरकारें नए कानून बना रही हैं और नागरिक अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ रही है, तब अनुच्छेद 12 और 13 की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है।

📌 क्या आपको लगता है कि न्यायपालिका को और मजबूत करने की जरूरत है ताकि मौलिक अधिकारों की बेहतर सुरक्षा हो? अपने विचार कमेंट में साझा करें!


Kaushal Asodiya 

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