हमारा संविधान, हमारी पहचान -7

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भारतीय संविधान के सभी भाग: एक संक्षिप्त परिचय

भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है, जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। मूल रूप से इसमें 22 भाग (Parts) और 395 अनुच्छेद (Articles) थे, लेकिन समय के साथ कई संशोधनों के कारण अब इसमें 25 भाग और 470 अनुच्छेद हो गए हैं।

आज की इस पोस्ट में हम भारतीय संविधान के सभी भागों की संक्षिप्त जानकारी देंगे, ताकि आप इसके ढांचे को आसानी से समझ सकें।


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⚖ भारतीय संविधान के सभी भाग (Parts of the Indian Constitution)

🔹 भाग 1: संघ और उसका राज्य क्षेत्र (Articles 1-4)

➡ यह भाग भारत को एक संघ के रूप में परिभाषित करता है और राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों की सीमाओं को निर्धारित करने की प्रक्रिया बताता है।

🔹 भाग 2: नागरिकता (Articles 5-11)

➡ इसमें यह निर्धारित किया गया है कि भारतीय नागरिक कौन होगा और नागरिकता कैसे प्राप्त या समाप्त होगी।

🔹 भाग 3: मौलिक अधिकार (Articles 12-35)

➡ यह भाग नागरिकों को छः मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जैसे – समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा के अधिकार, तथा संवैधानिक उपचार का अधिकार।

🔹 भाग 4: राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) (Articles 36-51)

➡ यह भाग सरकार को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए दिशानिर्देश देता है, लेकिन इसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।

🔹 भाग 4A: मौलिक कर्तव्य (Article 51A) (42वें संशोधन, 1976 में जोड़ा गया)

➡ इसमें प्रत्येक नागरिक के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, जैसे – संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना आदि।

🔹 भाग 5: संघ सरकार (Articles 52-151)

➡ इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता (Attorney General) और भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

🔹 भाग 6: राज्य सरकार (Articles 152-237)

➡ इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य विधानमंडल, महाधिवक्ता और उच्च न्यायालयों से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।

🔹 भाग 7: भाग 6 का विस्तार (Article 238) (अब हटाया गया)

➡ यह भाग देशी रियासतों (Princely States) के लिए था, जिसे 7वें संशोधन (1956) द्वारा हटा दिया गया।

🔹 भाग 8: केंद्रशासित प्रदेश (Articles 239-242)

➡ इसमें केंद्रशासित प्रदेशों की शासन व्यवस्था का उल्लेख किया गया है।

🔹 भाग 9: पंचायतें (Articles 243-243O) (73वां संशोधन, 1992)

➡ इसमें ग्राम पंचायतों की संरचना, शक्तियाँ और कार्य निर्धारित किए गए हैं।

🔹 भाग 9A: नगर पालिकाएँ (Articles 243P-243ZG) (74वां संशोधन, 1992)

➡ इसमें शहरी स्थानीय निकायों (नगर पालिका, नगर निगम) की व्यवस्था की गई है।

🔹 भाग 9B: सहकारी समितियाँ (Articles 243ZH-243ZT) (97वां संशोधन, 2011)

➡ इसमें सहकारी समितियों (Cooperative Societies) से जुड़े नियम बताए गए हैं।

🔹 भाग 10: अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र (Articles 244-244A)

➡ इसमें आदिवासी क्षेत्रों के विशेष प्रशासनिक प्रावधान बताए गए हैं।

🔹 भाग 11: संघ और राज्यों के बीच संबंध (Articles 245-263)

➡ इसमें विधायी (Legislative) और कार्यकारी (Executive) शक्तियों के विभाजन को समझाया गया है।

🔹 भाग 12: वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद (Articles 264-300A)

➡ इसमें कर व्यवस्था, वित्त आयोग और सरकारी संपत्तियों से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं।

🔹 भाग 13: व्यापार, वाणिज्य और समागम (Articles 301-307)

➡ इसमें भारत के भीतर मुक्त व्यापार और वाणिज्य की गारंटी दी गई है।

🔹 भाग 14: संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ (Articles 308-323)

➡ इसमें सिविल सेवा, लोक सेवा आयोग (UPSC, State PSCs) और सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों का उल्लेख है।

🔹 भाग 14A: अधिकरण (Tribunals) (Articles 323A-323B) (42वां संशोधन, 1976)

➡ इसमें प्रशासनिक और अन्य अधिकरणों (Tribunals) की व्यवस्था दी गई है।

🔹 भाग 15: चुनाव (Articles 324-329A)

➡ इसमें चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े नियम शामिल हैं।

🔹 भाग 16: विशेष प्रावधान (Articles 330-342)

➡ इसमें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और पिछड़े वर्गों (OBC) के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं।

🔹 भाग 17: राजभाषा (Articles 343-351)

➡ इसमें हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है और अन्य भाषाओं की मान्यता दी गई है।

🔹 भाग 18: आपातकालीन प्रावधान (Articles 352-360)

➡ इसमें राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल (राष्ट्रपति शासन) और वित्तीय आपातकाल से जुड़े नियम बताए गए हैं।

🔹 भाग 19: विविध प्रावधान (Articles 361-367)

➡ इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल की विशेष शक्तियाँ शामिल हैं।

🔹 भाग 20: संविधान में संशोधन (Article 368)

➡ इसमें संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है।

🔹 भाग 21: अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान (Articles 369-392)

➡ इसमें जम्मू-कश्मीर, नागालैंड, असम आदि के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं।

🔹 भाग 22: संविधान का प्रारंभ और संक्षिप्त नाम (Articles 393-395)

➡ इसमें संविधान को लागू करने की तिथि (26 जनवरी 1950) निर्धारित की गई है।

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