भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10 और 11: नागरिकता के अधिकार, समाप्ति के नियम और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले



हमारा संविधान, हमारी पहचान – 13

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10 और 11 नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि कौन भारतीय नागरिक होगा और नागरिकता कैसे प्राप्त या समाप्त की जा सकती है। इस ब्लॉग पोस्ट में, हम इन दोनों अनुच्छेदों की विस्तृत व्याख्या करेंगे, संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर चर्चा करेंगे, भारतीय नागरिकता की समाप्ति के विभिन्न तरीकों का विश्लेषण करेंगे, और नागरिकता से जुड़े हालिया संवैधानिक संशोधनों पर प्रकाश डालेंगे।

अनुच्छेद 10: नागरिकता का निरंतरता

अनुच्छेद 10 यह प्रावधान करता है कि जो व्यक्ति इस भाग के किसी भी प्रावधान के अनुसार भारत का नागरिक है, वह तब तक भारत का नागरिक बना रहेगा जब तक कि संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि के अधीन उसकी नागरिकता समाप्त न हो जाए। यह अनुच्छेद नागरिकता की निरंतरता को सुनिश्चित करता है और संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है।

अनुच्छेद 11: संसद की विधायी शक्ति

अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यह अनुच्छेद संसद को यह अधिकार देता है कि वह यह निर्धारित करे कि कौन भारतीय नागरिक होगा और किस परिस्थिति में नागरिकता समाप्त होगी।

सुप्रीम कोर्ट के संबंधित फैसले

सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता से संबंधित कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं जो इन अनुच्छेदों की व्याख्या और नागरिकता कानून के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करते हैं। इन फैसलों ने नागरिकता के अधिकार, इसके अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में महत्वपूर्ण दिशानिर्देश प्रदान किए हैं।

भारतीय नागरिकता की समाप्ति के तरीके

भारतीय नागरिकता तीन तरीकों से समाप्त हो सकती है: त्याग (Renunciation), वंचन (Termination), और निरसन (Deprivation)।

  1. त्याग (Renunciation): यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अपनी नागरिकता छोड़ना चाहता है, तो वह त्याग की प्रक्रिया अपना सकता है। इसके लिए उसे सरकार को एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होता है।

  2. वंचन (Termination): यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है।

  3. निरसन (Deprivation): सरकार कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की नागरिकता निरस्त कर सकती है, जैसे कि धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त करना, देशद्रोह या संविधान के प्रति अविश्वास प्रदर्शित करना।

नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

2019 में, संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) पारित किया, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करता है, बशर्ते वे 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर चुके हों। इस अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, यह दावा करते हुए कि यह संविधान की मूल भावना का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करना संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन है।

निष्कर्ष

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10 और 11 नागरिकता के संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जो नागरिकता की निरंतरता और संसद की विधायी शक्तियों को स्पष्ट करते हैं। साथ ही, भारतीय नागरिकता की समाप्ति के विभिन्न तरीकों को समझना प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक है ताकि वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रह सकें।

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